अकबरपुर में बिना मानचित्र स्वीकृति के भवन निर्माण, पुलिस बल की सहायता से रोकने का अनुरोध

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GyanData Samachar

 

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अंबेडकरनगर। नगर पालिका परिषद अकबरपुर के अधिशासी अधिकारी ने बिना भवन मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य कराने के मामले में कोतवाली पुलिस से मदद की अपील की है।

पालिका कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, इमामबाग (पहितीपुर रोड) निवासी श्री मंजर पुत्र नफीस अहमद द्वारा बिना स्वीकृत भवन मानचित्र के अवैध निर्माण किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि श्री मंजर को पहले मौखिक रूप से और फिर पत्र संख्या 2416 दिनांक 28 दिसंबर 2024 के माध्यम से नोटिस देकर निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके, उन्होंने निर्माण कार्य जारी रखा है।

अधिशासी अधिकारी ने प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली अकबरपुर को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पुलिस बल की सहायता से इस अवैध निर्माण को रोका जाए।

नगर पालिका की सख्ती

नगर पालिका परिषद के अनुसार, बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे शहरी विकास की योजना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अधिशासी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी प्रक्रिया जारी

प्रभारी निरीक्षक को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, पुलिस बल की तैनाती कर निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

शहरी विकास में बाधा

नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा कि अवैध निर्माण से शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न होती है और इससे नागरिकों को असुविधा होती है। इस मामले में, निर्माणकर्ता की अनदेखी और नियमों का पालन न करना प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

स्थानीय प्रशासन का रुख

इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कानून का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर पालिका के निर्देशों के आधार पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।

नगर पालिका परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि वे भवन निर्माण से पहले भवन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त करें और शहरी विकास नियमों का पालन करें।

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